चिन्मयानंद एक साल तक मेरा शारीरिक शोषण करते रहे : पीड़िता
पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला ने कई खुलासे किए हैं. पीड़ित छात्रा ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज नहीं कर रही हैं.
पीड़िता ने स्वामी चिन्मयानंद पर उत्पीड़न और बलात्कार करने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने कहा है कि चिन्मयानंद पिछले एक साल से उसका शारीरिक शोषण किया है. पीड़िता ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इस मामले में मुकदमा नहीं दर्ज किये जाने का भी दावा किया है. सोमवार क छात्रा ने मीडिया के सामने आकर आरोप लगाए कि उसका लगातार शारीरिक शोषण किया जाता रहा. उसका कहना है कि उसने एसआईटी को बताया था कि स्वामी चिन्मयानंद ने उसके साथ बलात्कार और एक वर्ष तक उसका शारीरिक शोषण किया. छात्रा के मुताबिक यह रिपोर्ट दिल्ली के लोधी रोड थाने में जीरो क्राइम नंबर पर दर्ज करके शाहजहांपुर भेज दी गई है, मगर स्थानीय पुलिस बलात्कार और शारीरिक शोषण की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है.
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पीड़िता का कहना है कि जब उसने जांच दर को सारी बातें बता दी हैं तो फिर चिन्मयानंद को गिरफ्तारी क्यों नहीं किया जा रहा है ? पीड़िता का कहना है कि इससे पहले जब उसके पिता ने चिन्मयानंद के खिलाफ शारीरिक शोषण के आरोप में मुकदमे की तहरीर दी थी, तब शाहजहांपुर के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने उसके पिता को धमकी देते हुए चिन्मयानंद के रसूख का हवाला दिया था. तब उन्होंने पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा था. पीड़िता का कहना है कि उसके पास सबूत हैं. और वो कॉलेज के हॉस्टल में जिस कमरे में रहती थी उसे सील कर दिया गया है, पीड़िता का कहना है कि उसे मीडिया के सामने खोला जाए. उसने कहा है कि सही समय आने पर वीडियो क्लिप के साथ साक्ष्य पेश किए जाएंगे.
बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद पर क्या है आरोप ?
बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. फेसबुक लाइव वीडियो में आरोप लगाने के बाद ये छात्रा लापता हो गई थी. इस मामले में कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया था. वकीलों ने कहा था कि छात्रा तीन दिनों से गायब है लिहाजा सुप्रीम कोर्ट दखल दे. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था. सात दिन बाद छात्रा राजस्थान के टोंक में छात्रा मिली थई जिसके बाद शुक्रवार को छात्रा को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायाधीशों के समक्ष पेश किया गया. इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था.
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