PM Kisan Samman Nidhi Yojna से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है. किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में आठवीं किस्त डालने का फैसला किया है. लेकिन यह किस्त आपको तभी मिलेगी जब आप यह जरूरी काम करेंगे.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojna) के तहत देशभर के किसानों के खाते में 8वीं किस्त का भुगतान मार्च, 2021 के अंत तक होने की उम्मीद है. अब तक देशभर के किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिये 7 बार इस स्कीम के तहत 2000-2000 रुपये जमा हो चुके हैं. साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा बदलाव किया है. किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए जमीन के प्लॉट नंबर की भी जानकारी देनी होगी साथ ही दाखिल खारिज का पेपर जमा करना होगा. तभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा. इसलिए अगर आपने दाखिल खारिज या प्लॉट नंबर की जानकारी सरकार को नहीं दी है तो जल्द से जल्द आप यह काम कर लीजिए नहीं तो आपके मार्च के किस्त लटक जाएगी.
PM Kisan Samman Nidhi Yojna का लाभ लेने के लिए देनी होगी जमीन की जानकारी
केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना का लाभ लेने वाले नए आवेदकों को PM Kisan Samman Nidhi Yojna में रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन के प्लॉट नंबर की जानकारी देनी होगी. जिन लोगों के संयुक्त परिवार है उन लोगों को अपने हिस्से की जमीन को अपने नाम पर कराना होगा. उसके बाद ही वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं. हालांकि, सरकार ने कहा है कि इस नए नियम का लाभ योजना से जुड़े पुराने लाभार्थियों पर नहीं पडे़गा. यानी नया रजिस्ट्रेशन कराने वालों पर यह नियम लागू होगा.
कोई किसान खेती करता है लेकिन जमीन उसके नाम नहीं है, यानी जमीन अगर उसके पिता या दादा के नाम पर है तो उसे 6000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा. PM Kisan Samman Nidhi Yojna का लाभ उठाने के लिए किसान को जमीन अपने नाम पर करानी होगी. अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से लीज पर लेकर खेती करता है, तो भी उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस योजना में लैंड की ऑनरशिप जरूरी है, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। यानी खेतीहर किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. वहीं, अगर कोई किसान या परिवार में कोई संसदस्य वैधानिक पद पर है तो उसे भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा.
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