सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका, 100% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को एक बार फिर से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें विपक्ष ने 100% वीवीपैट पर्चियों के मिलान करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई रंजन गोगोई की पीठ ने इस बारे में पहले आदेश जारी कर दिया था
लोकसभा चुनाव के परिणाम 23 मई को आएंगे लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों के बाद विपक्ष में बेचैनी है. विपक्ष का मानना है वीवीपैट और ईवीएम से 100% पर्चियों से मिलान किया जाए. लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की वीवीपैट पर्चियों से मिलान कराने की मांग करने वाली नई याचिका खारिज कर दी है. याचिका में कहा गया था कि चुनाव परिणाम वाले दिन (23 मई) सौ प्रतिशत ईवीएम मशीनों का वीवीपैट से मिलान कराया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ‘बकवास’ बताते हुए कहा,
‘हम बार-बार इस तरह की याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते. लोगों द्वारा उनके प्रतिनिधि चुने जाने की प्रक्रिया के रास्ते में नहीं आ सकते. देश को सरकार चुनने दीजिए.’
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक जस्टिस अरुण मिश्रा ने चेन्नई स्थित ‘टेक फॉर ऑल’ नामक संस्था द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पहले ही इस बारे में आदेश पारित कर दिया था. आपको बता दें कि सात मई को उस आदेश में पीठ ने 21 विपक्षी दलों की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया था.