Nainital news: गुरुकुल कांगड़ी विवि कर्मचारी/ शिक्षक याचिका पर HC सख्त, जारी किए यह निर्देश
Nainital news: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय शिक्षकों/कर्मचारियों की ग्राम पंचायत चुनाव ड्यूटी लगाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एवं बात कही.
Nainital news: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय शिक्षकों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने के मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि जिन कर्मचारियों/ शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है इससे जो भी क्षति विश्व विद्यालय और कर्मचारियों की हुई है उसकी भरपाई निर्वाचन कार्यालय को करने के निर्देश जारी किए है।
Nainital news Hindi: आपको बता दे कि गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर दीनदयाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय एक वित्त पोषित संस्थान है और ग्राम पंचायत एक्ट के अनुसार वित्त पोषित संस्थाओं के कर्मचारियों को ग्राम पंचायत चुनावों में डियूटी में नही लगाया जा सकता। बावजूद इसके जिला प्रशासन द्वारा उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगाई जा रही। इस संबंध में गुरुकुल विश्व विद्यालय प्रशासन द्वारा 2016 में भी याचिका दायर की गई थी जिसमे उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि वित्त पोषित संस्थाओं के कर्मचारियों और शिक्षकों की ग्राम पंचायतों के चुनावों में ड्यूटी न लगाई जाए। लेकिन वर्तमान में होने वाले ग्राम पंचायत के चुनावों में कर्मचारियों और शिक्षकों को फिर से चुनाव ड्यूटी में लगा दिया गया।
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