‘लव जिहाद’ पर योगी सरकार की मंशा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक ऐसे ही मामले में की गई टिप्पणी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है.

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले के रहने वाले सलामत अंसारी और उनकी पत्नी प्रियंका खरवार उर्फ़ आलिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि देश के नागरिकों को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पंथ से हो. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन पर आपत्ति जताने वाले पिछले दो फ़ैसले क़ानून की नज़र में ठीक नहीं थे.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज नक़वी और विवेक अग्रवाल की दो जजों की खंडपीठ ने कुशीनगर के इस मामले में प्रेमी जोड़े के पक्ष में अपनी बात कही. दरअसल प्रियंका ने अपना धर्म परिवर्तन किया था और उनके पिता ने पुलिस में इस बाबत शिकायत की थी. पुलिस की कार्रवाई को निरस्त करने के लिए पति-पत्नी दोनों ने अदालत की शरण ली. अख़बार लिखता है कि यह फ़ैसला अदालत ने 11 नवंबर को ही दे दिया था लेकिन इसे सार्वजनिक सोमवार को किया गया है.

अब जबकि उत्तर प्रदेश सरकार शादी के लिए धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक क़ानून बनाने की योजना पर काम कर रही थी तो हाई कोर्ट का यह फ़ैसला उसके लिए समस्या पैदा कर सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक भाषण के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक आदेश का उल्लेख करते हुए कहा था कि,

‘शादी-ब्याह के लिए धर्म-परिवर्तन आवश्यक नहीं है, नहीं किया जाना चाहिए और इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए. सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव-जिहाद को रोकने के लिए सख़्ती से कार्य करेंगे. एक प्रभावी क़ानून बनाएंगे.’

इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला उसके दो पुराने फ़ैसलों के लिहाज से भी विरोधाभासी है जो साल 2014 और 2020 में एकल जज की बेंच ने सुनाए थे. ऐसे में इस फैसले को लेकर बहस शुरू हो गई है. मौजूदा वक्त में ‘लव जिहाद’ का मुद्दा गरमाया हुआ है. बीजेपी शासित कई राज्यों की सरकारें इसको लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही हैं. ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दिया है.

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