उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी के मुताबिक़, “शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह तक प्रदेश में लागू किए जाने वाला प्रतिबंध ‘लॉकडाउन’ नहीं है.”
शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक हर ग़ैर-ज़रूरी काम पर रोक रहेगी. उत्तर प्रदेश में लगे इस लॉकडाउन को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है. दिल्ली से राज्य की सीमा में प्रवेश करने वालों वाहनों की चेकिंग की जा रही है. इस प्रतिबंध अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के पहचान पत्र को ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा.
सरकार का कहना है कि ये ‘सिर्फ़ रेस्ट्रिक्शन’ हैं या यूँ कहा जाये कि एहतियात के तौर पर उठाया गया क़दम हैं, जिससे ना सिर्फ़ कोरोना वायरस, बल्कि डेंगू, कालाज़ार, इन्सेफ़ेलाइटिस और मलेरिया जैसे रोगों के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा. इस दौरान समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की ही तरह संचालित होंगी. इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी तथा डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
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