ये कोरोनावायरस क्या-क्या दिन दिखाएगा. अभी तक तो घर से निकलना और सामान खरीदना ही दुश्वार था. अब अगर आपको बाल कटवाने हैं तो भी आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी.
तमिलनाडु के निवासियों को सैलून में बाल कटाने और ब्यूटी पार्लर में सर्विस लेने के लिए आधार नंबर की जरूरत होगी. हो सकता है कि यहां आपके आधार नंबर न देने पर आपको सर्विस देने से मना कर दिया जाए. इसके पीछे वजह है राज्य सरकार का आदेश. दरअसल तमिलनाडु सरकार ने सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए हैं. इनके मुताबिक, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा की सर्विस देने वालों को ग्राहकों के नाम, घर का पता, आधार और मोबाइल फोन नंबर का रिकॉर्ड रखना है. यह कदम कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए है.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस कदम का मकसद कोविड-19 को फैलने से रोकना है और यह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा देगा. जहां राज्य के दूसरे भागों में सैलून और ब्यूटी पार्लर को काम करने की इजाजत 24 मई से दे दी गई थी, वहीं सरकार ने चैन्नई पुलिस सीमा में सोमवार से मंजूरी दी, जब अनलॉक-1 का फेज शुरू हुआ. प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू प्रशासन और आपदा प्रबंधन कमिश्नर जे राधाकृष्णन ने ग्रेटर चैन्नई कॉरपोरेशन (GCC) और सभी जिला कलेक्टर को कहा कि वे प्रतिष्ठानों को निर्देश दें कि वे ग्राहकों का रिकॉर्ड रखें और वायरस को फैलने से रोकने के लिए दूसरे उचित कदम उठाएं.
कर्मचारियों पर भी रखना होगा ध्यान
ब्लेड को दोबारा इस्तामल नहीं करना चाहिए और ग्राहकों को दिए जाने वाले नैपकिन को सुरक्षित तौर पर इस्तेमाल करना होगा. हेडबैंड और टावल को ग्राहकों पर एक बार इस्तेमाल करने पर दोबारा करने से पहले धोना जरूरी है. SOP में यह भी कहा गया है कि मालिकों को उन कर्मचारियों को काम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए जिनको सर्दी, खासी या बुखार के लक्षण हैं.
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