लॉकडाउन 4.0: जानिए हर एक डिटेल जो जानना जरूरी है
पूरे देश में लॉकडाउन को 31 मई तक ले लिए बढ़ा दिया गया है. इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.
लॉकडाउन 4.0: अब राज्यों को पहले के मुकाबले फैसले लेने की ज्यादा छूट दी गई है. केंद्र ने लॉकडाउन के दौरान राज्यों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया है. साथ ही अब राज्य ही यह तय करेंगे कि किन इलाकों में बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा. राज्य खुद आपसी सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दे सकते हैं. हालांकि, इस दौरान कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में बसें चलाने की अनुमति नहीं होगी.
आइए डालते हैं एक नजर इन दिशानिर्देशों पर
- गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर नाइट कर्फ्यू शाम 7 से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा.
- स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकते हैं लेकिन वहां दर्शकों को अनुमति नहीं होगी.
- सभी सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व ऐसी ही अन्य जगहें पूरे देश में 31 मई तक बंद रहेंगी.
- लॉकडाउन 4.0 में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स का फैसला राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश लेंगे. वे केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शेयर किए गए पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ये फैसला लेंगे.
- डॉमेस्टिक मेडिकल सर्विसेज, डॉमेस्टिक एयर एंबुलेंस और सिक्योरिटी उद्देश्यों या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दिए गए उद्देश्यों के लिए चल रही फ्लाइट्स को छोड़ यात्रियों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें पूरे देश में बंद रहेंगी.
- कार्यालयों व वर्कप्लेसज पर सुरक्षा रहे, इसके लिए एंप्लॉयर्स अपने सभी इंप्लॉइज द्वारा मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल किया जाना सुनिश्चित करेंगे.
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समारोह, पूजा के स्थल 31 मई तक बंद रहेंगे.
- मेट्रो रेल सर्विस, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे.
- यात्री वाहनों, बसों के इंटर स्टेट मूवमेंट को अनुमति होगी. यह राज्यों की आपसी सहमति पर निर्भर करेगा.
- 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग, पहले से बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे.
- कंटेनमेंट जोन्स और मॉल में मौजूद दुकानों को छोड़ अन्य सभी दुकानों को सोमवार से निश्चित समयान्तराल पर खुलने की अनुमति होगी. इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी.
- सभी दुकानों पर ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी होना जरूरी है. एक वक्त पर 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिए.
- होटल, रेस्टोरेंट व अन्य हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज बंद रहेंगी. केवल हाउसिंग हेल्थ/पुलिस/सरकारी अधिकारियों/हेल्थकेयर वर्कर्स/फंसे हुए लोगों जैसे पर्यटक और क्वारंटाइन फैसिलिटीज के लिए ये सेवाएं जारी रहेंगी. रेलवे कैंटीन, बस डिपो की कैंटीन, व एयरपोर्ट की कैंटीन बंद रहेंगी. खाने की होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट में किचन चालू रह सकते हैं.
- सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन वर्कर्स व एंबुलेंस की बिना किसी प्रतिबंध इंटर स्टेट व इंट्रास्टेट आवाजाही को अनुमति देंगे.
- सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सभी तरह के सामान/कार्गो को और खाली ट्रकों को भी इंटर स्टेट मूवमेंट की अनुमति देंगे.
- पब्लिक व वर्क प्लेस पर मास्क पहनना अनिवार्य है.
- सार्वजनिक व वर्कप्लेस पर थूंकना दंडनीय है. जुर्माने का भी प्रावधान है.
- शादियों में केवल 50 तक लोगों और मृत व्यक्ति की अंतिम यात्रा में केवल 20 तक लोगों को शामिल होने की अनुमति है. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा.
- सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की अनुमति नहीं है.
- कॉमन क्षेत्रों के सभी एंटी व एग्जिट प्वॉइंट्स पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश व सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए.
- कामकाज वाली जगहों पर वर्कर्स के बीच सोशल डिस्टेंसिंग, शिफ्ट के बीच में गैप को मेंटेन किया जाएगा.