अनिल अंबानी को ‘सुप्रीम’ झटका, एरिक्सन का बकाया चुकाएं नहीं तो जेल जाएं
अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन इंडिया मामले में रिलायंस समूह के प्रमुख अनिल अंबानी को तगड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो अन्य डायरेक्टरों को अवमानना का दोषी ठहराया है. और अनिल अंबानी से कहा है कि आप बकाया चुकाएं नहीं तो जेल जाएं.
एरिक्सन इंडिया के 550 करोड़ रुपये के बकाये से जुड़े मामले में अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनिल अंबानी बकाया चुंकाएं. कोर्ट ने अंबानी और समूह के दो डायरेक्टरों को अवमाना का दोषी भी ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि या तो एरिक्सन का 453 करोड़ रुपये का बकाया दें या जेल जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को आदेश दिया है कि वो चार हफ्ते के भीतर एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये का भुगतान करें. और अगर इस समयसीमा में भुगतान नहीं किया गया तो तीनों को तीन-तीन महीने की जेल होगी. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के अलावा जिन दो डायरेक्टरों के खिलाफ फैसला सुनाया है, उनके नाम सतीश सेठ और छाया विरानी हैं. सतीश रिलायंस टेलिकॉम के चेयरमैन हैं और छाया विरानी रिलायंस इन्फ्राटेल के चेयरमैन हैं. अनिल अंबानी पहले से ही मुश्किलों में हैं और अब ये एक और झटका है.