फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की तैयारी है. आज के वक्त में सोशल मीडिया हर किसी की जरूरत बन गया है और ऐसे में इस बात की भी जरूरत महसूस की जा रही है इसपर लगाम लगे. और इसीलिए केरल सरकार ने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों को 5 साल की जेल का कानून पास किया है.
केरल सरकार ने सोशल मीडिया और साइबर क्राइम पर सख़्ती बरतने और निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से केरल पुलिस एक्ट लागू करने का फ़ैसला लिया है. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को ऐसी जानकारी भेजता है जिससे वो आहत हो, या आहत करने, धमकाने के उद्देश्य से ऐसी चीज़ें किसी अन्य शख़्स को ऑनलाइन भेजता है तो उस पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी और पांच साल तक जेल की सज़ा या दस हज़ार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकती हैं.
द इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक, राज्य कैबिनेट ने इस मामले में अध्यादेश जारी करने को लेकर राज्यपाल से कहा है. यह अध्यादेश केरल पुलिस एक्ट में नई धारा 118 (ए) जोड़ने को लेकर है. इसके पहले केरल हाईकोर्ट ने भी राज्य पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. केरल सरकार ने यह फैसला कोरोनावायरस महामारी के दौरान फैलाई गई भड़काऊ पोस्ट को लेकर लिया है. सरकार का कहना है सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट की संख्या बढ़ गई है.
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