अगर आपकी कंपनी आपका PF/ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आपको सरकार नौकरी जाने पर भी 24 महीने तक पैसे देगी. सरकार की इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको कुछ ज़रूरी चीजें करनी होंगी.
अगर आप प्राइवेट सेक्टर (आर्गनाइज्ड सेक्टर) में नौकरी करते हैं और कोरोना जैसे संकट या किसी वजह से नौकरी जाने का डर है तो परेशान न हों. आप सरकार की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठा सकते हैं. अगर आपकी कंपनी आपका PF/ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आपको इस योजना के तहत नौकरी जाने पर भी 24 महीने तक सरकार की ओर से पैसे मिलेंगे. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत यह लाभ मिलता है. लेकिन इसके लिए योजना में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है. इस बारे में ESIC की वेबसाइट से भी डिटेल ले सकते हैं.
कौन नहीं उठा सकता फायदा
भले ही कोई व्यक्ति ईएसआईसी से बीमित हो, लेकिन किसी गलत व्यवहार की वजह से उसे कंपनी से निकाला गया हो. अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है. अगर आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है. आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल करें….
https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf
इस फॉर्म को सही सही भरकर आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की किसी नजदीकर ब्रांच में जमा करना होगा. इस फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी देना होता है. इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा.
इस फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी देना होता है. इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा. अज्ञी इसकी ऑनलाइन सुविधा नहीं है, लेकिन पिछले दिनों ऐसी जानकारी आई थी कि यह सुविधा भी जल्द शुरू होगी. इस योजना का फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं.