वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंदी से निपटने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं. उन्होंने गोवा में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए. GST काउंसिल की बैठक में कोशिश की गई है कि बाजार में थोड़ी हलचल पैदा हो. बैठक में जिन दरों को संशोधित किया गया है वो 1 अक्टूबर से लागू होंगी.
GST Council meeting: गोवा में हुई GST काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम एलान किए. उन्होंने सबसे बड़े जो एलान किए हैं उसमें 1001 से 7500 रु तक टैरिफ वाले होटल रूम पर 18% की बजाय 12% टैक्स कर दिया गया है और 7500 से अधिक पर 18 फीसदी का टैक्स देना होगा. वहीं दूसरा बड़ा फैसला ये किया गया है कि अब कैफीन वाले पेय पदार्थों पर 12% कंपेनसेशन सेस भी लगेगा, पहले इनपर GST की दर पहले 18% थी. आउटडोर केटरिंग की बात करें तो टैक्स 18% से घटकर 5% कर दिया गया है.
मंदी से निपटने के लिए GST में क्या किया ?
- पॉलीथीन बैग पर 12% जीएसटी लगेगा।
- हीरे से जुड़े जॉब वर्क पर जीएसटी दर 5% से घटाकर 1.5% किया जाएगा।
- मशीन से जुड़े काम पर टैक्स 18% से घटाकर 12% होगा।
- कीमती स्टोन की पॉलिश और कटिंग पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया गया।
- स्लाइड फास्टनर्स (जिप) पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% किया जाएगा।
- समुद्री ईंधन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जाएगा।
- आउटडोर केटरिंग पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% होगा।
- सूखी इमली, फूल-पत्तों और बायो फ्रेंडली मैटेरियल से बने कप-प्लेट पर जीएसटी नहीं लगेगा, अभी 5% लगता है.
- डिफेंस से जुड़ी विशेष वस्तुओं के इंपोर्ट पर जीएसटी से छूट मिलेगी.
- रेलवे वैगन, कोच पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला लिया गया।
- भारत में अंडर-17 वूमंस फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए फीफा और अन्य संस्थाओं को सप्लाई पर जीएसटी से छूट मिलेगी।
- 10-13 लोगों की क्षमता वाले पेट्रोल वाहनों पर कंपेनसेशन सेस में 1%, डीजल वाहनों पर 3% कटौती; इन वाहनों पर कंपेनसेशन सेस की दर अभी 15% है.