राजस्थान के अलवर में दो साल पहले गाय खरीदकर लौट रहे पहलू खान को भीड़ ने गो-तस्कर होने के शक में मार डाला था. इस मामले में अलवर की एक अदालत ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया है.
#PehluKhan : राजस्थान के अलवर की एक अदालत ने बहुचर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में बुधवार को छह आरोपियों को बरी कर दिया. बताया जा रहा है कि अदालत ने पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से आरोपियों को बरी किया है. सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया. अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाणा ने अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बताया,
‘अदालत ने छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.’ उन्होंने कहा, ‘अभी फैसले की प्रति हमें नहीं मिली है. फैसले का अध्ययन करने के बाद हम ऊपरी अदालत में अपील करेंगे.’
योगेंद्र सिंह खटाणा , अभियोजक
1 अप्रैल 2017 को पहलू खान मॉब लिंचिग का शिकार हो गए थे. वो जयपुर से दो गाय खरीद कर अपने घर जा रहे थे तभी बहरोड़ में भीड़ ने गो-तस्करी के शक में उन्हें रोका और पीट पीट कर हत्या कर दी. पहलू खान और उसके दो बेटों की भीड़ ने पिटाई की. जिसमें से तीन अप्रैल को इलाज के दौरान अस्पताल में पहूल खान की मौत हो गयी. पुलिस ने इस मामले में कुल 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. जिसमें से तीन नाबालिग हैं. नाबालिग आरोपितों का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है.
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ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था. पहलू खान का मामले में तत्कालीन वसुंधरा सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ था. उस विपक्ष में मौजूद कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि ये गुंडा राज है. इस बाद मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर हाल ही में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इसके खिलाफ एक कानून भी पारित किया है. मगर पहलू खान की हत्या का जिन पर आरोप था उनके रिहा होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.