उन्नाव रेप मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ दिल्ली की एक सत्र अदालत में आरोप तय कर दिए हैं. कुलदीप सेंगर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और IPC की धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं.
उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर के खिलाफ अब दिल्ली की सत्र न्यायालय में मामला चलेगा. अदालत ने सेंगर पर बलात्कार [376 (1)] और आपराधिक साज़िश [(120 B)] समेत आईपीसी की कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं. साथ ही पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त को सभी मामले दिल्ली ट्रांसफर किए थे.
अब इन मामलों को दिल्ली की सीबीआई अदालत में सुना जाएगा. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि इस मामले के लिए तय किए गए एक जज दिल्ली में रोज़ाना सुनवाई शुरू करेंगे और 45 दिनों के अंदर इसकी सुनवाई पूरी करनी होगी. आपको बता दें कि इस मामले में पीड़िता अभी एम्स में भर्ती है.
28 जुलाई को उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़िता का रायबरेली में एक्सीडेंट हो गया था. इस हादसे में पीड़िता घायल हो गई थी और उसके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी और उनके वकील भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने कुलदीप सिंह सेंगर पर साजिश रचने का आरोप लगाया था.
उन्नाव रेप मामले में कब क्या हुआ ?
- 4 जून 2017: पीड़िता ने विधायक कुलदीप सेंगर के घर रेप का आरोप लगाया.
- 11 जून 2017: पीड़िता लापता हुई, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज़.
- 22 जून 2017: पीड़िता की कोर्ट में पेशी, बयान दर्ज़.
- 04 अप्रैल 2018: पीड़िता के पिता आर्म्स एक्ट में गिरफ़्तार.
- 09 अप्रैल 2018: पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत.
- 11 अप्रैल 2018: यूपी सरकार ने केस सीबीआई को सौंपा.
- 13 अप्रैल 2018: विधायक गिरफ़्तार, सीबीआई ने की पूछताछ.
- 11 जुलाई 2018: सेंगर अभियुक्त करार, सीबीआई की पहली चार्जशीट.
- 28 जुलाई 2019: पीड़िता की कार को ट्रक ने टक्कर मारी.
- 31 जुलाई, 2019: सीबीआई को सौंपी गई जांच.
- 1 अगस्त, 2019: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- सभी केस दिल्ली ट्रांसफ़र.
- 2 अगस्त, 2019: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के चाचा को सुरक्षा कारणों से दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ़्ट करने का आदेश दिया.
अभी जेल में हैं कुलदीप सेंगर
कुलदीप सेंगर को भारी दवाब के बाद बीजेपी से निकाल दिया गया है और वो अभी जेल में हैं. उन पर एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर जून 2017 में बलात्कार करने का आरोप है. पीड़िता ने बताया है कि कुलदीप सेंगर ने उस वक्त रेप किया जब वो अपने एक रिश्तेदार के साथ उनके घर पर नौकरी के लिए गई थी. इस मामले में उस वक्त पीड़िता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई थी. विधायक कुलदीप सेंगर के भाई ने तीन अप्रैल को पीड़िता के पिता के साथ मारपीट की थी. इसके बाद पुलिसा हिरासत में ही उनकी मौत हो गई थी.
पीड़िता के पिता की मौत का वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि विधायक के भाई और कुछ अन्य लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में उन्हें मारा-पीटा था. आपको बता दें कि पीड़िता ने भी सुनवाई न होने के चलते सीएम आवास के बाहर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की थी.