राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पहलू खान को गौ-तस्कर बना दिया गया है. जीहां राजस्थान के पहलू खान हत्याकांड में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. चार्जशीट में पहलू खान पर मरणोपरांत आरोप लगाए गए हैं.
राजस्थान के पहलू खान हत्याकांड में पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक चार्जशीट में पहलू खान और उनके बेटों को राजस्थान गोजातीय पशु (वध पर प्रतिबंध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात का विनियमन) कानून एवं नियमों की धारा 5,8 और 9 के तहत नामजद किया गया है. चार्जशीट में वाहन के मालिक जगदीश प्रसाद का नाम भी शामिल है जिस पर मवेशियों को रख कर ले जाया जा रहा था. चार्जशीट में पुलिस ने पीड़ित पर मरणोपरांत आरोप लगाए हैं.
पुलिस ने पहलू खान पर चार्जशीट में मरणोपरांत गौ-तस्करी के आरोप लगाए गए हैं. साथ ही, उनके दोनों बेटों इरशाद और आरिफ को भी नामजद किया गया है. यहां आपको ये भी बता दें कि ये चार्जशीट कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में तैयार की गई है. चार्जशीट 30 दिसंबर, 2018 को तैयार की गई है. इसमें पहलू खान का नाम शामिल किया गया है. 29 मई 2019 को इस चार्शशीट को बहरूर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश भी किया गया था.
‘सरकार ने की नाइंसाफी’
चार्जशीट में पिता का नाम होने के कारण पहलू खान का परिवार परेशान है. और उनके बड़े बेटे इरशाद ने कहा,
‘गौरक्षकों के उस हमले में हमने अपने पिता को खो दिया और अब हम पर गो-तस्कर होने का आरोप लगा दिया गया है. हमें उम्मीद थी कि नई कांग्रेस सरकार हमारे खिलाफ दर्ज केस की समीक्षा करेगी और उसे वापस ले लेगी. लेकिन अब हमारे खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. हमें लगा था कि सरकार बदलने के बाद इंसाफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.’
पहलू खान हत्याकांड की आलोचना पूरे देश में हुई थी. आपको बता दें कि एक अप्रैल, 2017 को राजस्थान के अलवर में गौरक्षकों की भीड़ ने मवेशी ले जाने को लेकर डेयरी किसान पहलू खान और उनके बेटों पर हमला कर दिया था. बाद में तीन अप्रैल को पहलू खान की अस्पताल में मौत हो गई थी. उनकी मौत के बाद काफी हंगामा हुआ था और लोगों ने इस घटना के लिए तत्कालीन बीजेपी सरकार की नाकामी बताया था.