राजधानी लखनऊ में आपको कई ऐसी गाड़ियां मिल जाएंगे जिनपर ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ लिखा होता है. लेकिन अब निर्देश जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी और अधिकारी निजी वाहन पर अब ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ नहीं लिख सकते. निजी वाहनों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ पकड़े जाने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी.
यातायात नियमों बदलाव के बाद ये फैसला किया गया है कि ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ लिखी निजी गाड़ियों पर एआरटीओ और यातायात विभाग कार्रवाई करेगा. आपको बता दें कि इसके लिए अभियान चलाया जाएगा और दोनों विभाग संयुक्त रूप से ऐसे निजी वाहनों की जांच करेंगे. सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा. परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, शहर में सभी तरह की गाड़ियों पर ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ लिखने पर रोक लगा दी गई है.
परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अब यूपी सरकार का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी निजी गाड़ी पर ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ लिखकर घूमता है तो ऐसे में निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. इस श्रेणी में चार पहिया के अलावा दोपहिया वाहनों को भी शामिल किया गया है. कर्मचारियों व अधिकारियों के निजी वाहनों पर कलेक्ट्रेट, न्याय विभाग, पुलिस, नोएडा प्राधिकरण, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग लिखा जा रहा है.
परिवहर विभाग का कहना है कि ऐसी गाड़ियों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के तहत 100 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है. जुर्माना जमा नहीं करने पर गाड़ियों का चालन किया जाएगा. और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है.