पीडीपी-बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद बाद से जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है. पहले राज्यपाल शासन और उसके बाद से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया. अब खबर आ रही है कि राष्ट्रपति शासन की मियाद 6 महीना और बढ़ा दी गई है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मियाद 6 महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है. मंत्रिमंडल का ये फैसला तीन जुलाई से लागू हो जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि जम्मू कश्मीर में केंद्र के शासन के विस्तार को मंजूरी दे रही है. हम आपको बता दें कि ये जम्मू कश्मीर में 19 दिसंबर, 2018 से लगे राष्ट्रपति शासन का ही विस्तार है.
राज्यपाल की रिपोर्ट में बताए गए राज्य के हालात के आधार पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 (4) के तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की समयसीमा छह महीने बढ़ाने को मंजूरी दे दी जो तीन जुलाई से प्रभावी होगी. ये मियाद ऐसे वक्त में बढाई गई है कि जब इलेकश्न कमीशन ने कहा है कि 1 जुलाई से शुरु हो रही अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे.
जम्मू कश्मीर में 20 जून 2018 को राज्यपाल शासन लगाया गया था और विधानसभा को निलंबित कर दिया था. राज्यपाल ने बाद में विधानसभा को भंग कर दिया था. तब से यहां अस्थिरता का माहौल है. जम्मू कश्मीर में संविधान की धारा 92 के तहत राज्य में छह महीने से ज्यादा वक्त तक राज्यपाल शासन जारी रखने का कोई प्रावधान नहीं है.