सीबीआई में हुई हाईवोल्टेज ड्रामे में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 440 वोल्ड का झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले को निरस्त कर दिया है. 6 दिसंबर को सुनवाई के हुई थी जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अलोक वर्मा निदेशक तो रहेंगे लेकिन वो कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकते. . सुप्रीम कोर्ट के बाहर भूषण ने कहा,
“सरकार इस मामले को प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाली उच्च स्तरीय समिति के सामने एक हफ्ते में लाए. जब तक वो उच्च स्तरीय समिति इस पर निर्णय न ले, तब तक आलोक वर्मा कोई बड़े नीतिगत फ़ैसले नहीं ले सकते हैं.”
मोदी सरकार ने अलोक वर्मा को रातों रात छुट्टी पर भेज दिया था इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.सरकार ने 23 अक्तूबर को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजा था. इसके साथ ही ज्वाइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाया गया था. इन दोनों अधिकारियों का ही नहीं बल्कि सीबीआई से करीब 13 अधिकारियों का तबादला किया गया था. ये मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है