डरिए मत ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नोटबंदी वाला अहसास कराए. बस हुआ ये है कि अगर आपके पास 2000 या 200 के नोट हैं तो आप नए नियमों को जान लीजिए. रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले ही इन नोटों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. नोटों की अदला-बदली रिजर्व बैंक की धारा 28 के अंतर्गत आता है. नोटबंदी के बाद ही आरबीआई ने इन नए नोटों को जारी किया था. अब परेशान ये आ रही है कि बैंकों ने 2000 और 200 के उन नोटों को लेने से इंकार कर दिया है जो अच्छी हालत में नहीं थे या कटे-फटे है. कुछ लोगों को ये भी परेशानी हुई है एटीएम से या फिर बैंक से ही उनको अच्छे नोट नहीं मिले और बाद में बैंक ने जमा करने से मना कर दिया.
नए गजट के अनुसार अब बैंक किसी भी नागरिक से ऐसे नोट लेने से मना नहीं कर सकते. 2000 रुपये के नोट तो नोटबंदी के तुरंत बाद जारी हो गए थे, लेकिन 200 रुपये के नोट बीते साल 2017 में सिंतबर में जारी किए गए.
गजट में क्या कहा गया है ?
नोटों को उनके क्षतिग्रस्त हिस्से के आधार पर बदला जाएगा
200 के नोट का हिस्सा 78 स्क्वॉयर सेंटिमीटर होना चाहिए
200 रूपये के नोट का पूरा साइज 96.36 sq cm होता है
नोट का 78 स्क्वॉयर सेमी हिस्सा ठीक है को पूरी कीमत मिलेगी
अगर नोट का 39 सेमी तक हिस्सा खराब है तो आधे पैसे मिलेंगे
2000 के नोट के लिए नोट का 88 sq cm सही होना चाहिए
2000 रूपये के नोट का साइज 109.56 sq cm. होता है
अगर नोट का 44 sq cm हिस्सा बचा है आधा पैसा मिलेगा